Job card
NREGA job card deleted: why it happens and how to get it back
By Karan Sharma · Updated 25 August 2026 · 7 min read
कई बार लोग अपनी Gram Panchayat की Job Card List खोलते हैं और नाम गायब मिलता है। ज़्यादातर मामलों में यह galti या एक तय कारण से होता है, और इसे ठीक भी किया जा सकता है। पहले कारण समझें, फिर सही जगह शिकायत करें।
अपनी panchayat की deleted job card report देखें, deletion का कारण पता करें, और गलत deletion होने पर Gram Panchayat या Programme Officer के पास re-verification की request डालें।
Job card क्यों हटाया जाता है
Job card की समय-समय पर जांच होती रहती है और कुछ तय कारणों से कार्ड हटाए जाते हैं। कारण जान लेना सबसे ज़रूरी क़दम है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हटाना सही था या यह एक गलती है जिसे सुधारा जा सकता है।
| दर्ज कारण | इसका मतलब | सुधर सकता है या नहीं |
|---|---|---|
| Duplicate | एक ही परिवार के दो कार्ड बन गए थे | अक्सर सुधर जाता है, सही कार्ड चालू रखवाया जा सकता है |
| Fake या अपात्र पाया गया | जांच में परिवार पात्र नहीं मिला | गलत जांच हुई हो तो दोबारा जांच मांगी जा सकती है |
| परिवार पंचायत छोड़कर चला गया | record में स्थायी रूप से बाहर जाना दर्ज है | अगर आप वहीं रह रहे हैं तो यह गलती है, सुधर सकता है |
| हटाने का अनुरोध आया था | किसी ने कार्ड हटाने को कहा | आपने नहीं कहा था तो यह गंभीर बात है, तुरंत शिकायत करें |
| Aadhaar या ब्यौरा मेल नहीं खाया | seeding के समय जानकारी नहीं मिली | कागज़ ठीक कराकर सुधारा जा सकता है |
Deletion का कारण कैसे देखें
- Portal की reports खोलें और अपना state, district, block और gram panchayat चुनें।
- वह report खोलें जिसमें हटाए गए या रद्द किए गए job card की सूची होती है।
- उसमें अपना परिवार ढूंढ़ें और सामने लिखा कारण पढ़ें।
- कार्ड नंबर और कारण दोनों लिखकर या screenshot लेकर रख लें, दफ़्तर जाने से पहले यह ज़रूरी है।
हटाए गए card की report official portal पर देखें:nrega.dord.gov.in पर जाएं
Duplicate या गलत जांच के कारण हुआ deletion आमतौर पर दोबारा देखा जा सकता है। दर्ज कारण और अपना पुराना कार्ड नंबर लेकर पहले gram panchayat जाएं। बिना कारण जाने शिकायत करने से बात लंबी खिंचती है।
पंचायत जाते समय क्या साथ ले जाएं
- पुराना job card, चाहे जिस हालत में हो।
- Deletion report में दर्ज कारण का screenshot या print।
- परिवार के सदस्यों का Aadhaar।
- बैंक या post office की passbook।
- अगर आप वहीं रह रहे हैं तो निवास से जुड़ा कोई कागज़, जैसे राशन कार्ड या बिजली का बिल।
कार्ड वापस कैसे करवाएं
- Gram Panchayat के दफ़्तर जाकर दर्ज कारण और अपना पुराना job card नंबर दिखाएं।
- Deletion गलत हो तो Programme Officer के पास re-verification का अनुरोध भिजवाने को कहें।
- अपनी बात लिखित में दें और उसकी पावती ज़रूर लें, जिस पर तारीख हो।
- अगर परिवार को सचमुच नया कार्ड चाहिए तो नए registration की तरह दोबारा आवेदन करें।
- पंचायत कुछ न करे तो Programme Officer के पास या helpline 1800-111-555 पर लिखित शिकायत दर्ज करें।
लिखित अर्ज़ी में तीन बातें ज़रूर लिखें: आपका पुराना job card नंबर, report में दर्ज कारण, और आप उसे गलत क्यों मानते हैं। इन तीनों के बिना अर्ज़ी इधर-उधर घूमती रहती है।
बात न बने तो आगे किसके पास जाएं
इसमें एक तय क्रम है और उसी क्रम में चलना सबसे असरदार रहता है, क्योंकि हर अगला स्तर पिछले स्तर का जवाब पूछता है।
| क्रम | कहां जाएं | क्या लेकर जाएं |
|---|---|---|
| पहला | Gram Panchayat और Rozgar Sahayak | पुराना कार्ड नंबर और दर्ज कारण |
| दूसरा | Block का Programme Officer | पंचायत में दी अर्ज़ी की पावती |
| तीसरा | District Programme Coordinator का दफ़्तर | पिछली दोनों पावतियां |
| साथ में | Helpline 1800-111-555 | शिकायत संख्या लेकर रखें |
पुरानी मज़दूरी का क्या होता है
यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं और घबराते हैं। कार्ड हट जाने का यह मतलब नहीं कि आपने पहले जो काम किया उसका हक खत्म हो गया। किया हुआ काम और उसकी बकाया मज़दूरी अलग मामला है। पंचायत में अपनी पुरानी muster roll की entry और payment record के बारे में साथ ही पूछें, और जो जवाब मिले उसे तारीख के साथ लिखकर रख लें।
दोबारा ऐसा न हो, इसके लिए
- Aadhaar और बैंक खाते की जानकारी record में सही और जुड़ी हुई रखें, गलत मेल सबसे आम कारण है।
- जांच या सर्वे के समय पंचायत से पूछते रहें कि आपका नाम ठीक दर्ज है या नहीं।
- साल में एक बार अपनी panchayat की job card list में अपना नाम देख लें।
- परिवार का पता या ब्यौरा बदले तो पंचायत में तुरंत दर्ज कराएं।
- कोई भी पावती, चाहे छोटी सी हो, संभालकर रखें।
Deletion का कारण देखना, अर्ज़ी देना, दोबारा जांच मांगना और शिकायत करना, सब मुफ़्त है। कोई कार्ड वापस दिलाने के पैसे मांगे तो उसे कुछ न दें और helpline 1800-111-555 पर उसकी शिकायत करें।
हिंदी में
अगर सूची में आपका नाम नहीं है, तो सबसे पहले हटाए गए जॉब कार्ड की रिपोर्ट खोलकर उसमें दर्ज कारण देखें। डुप्लिकेट, गलत सत्यापन या आधार का मेल न खाना जैसे कारण अक्सर सुधारे जा सकते हैं। बिना कारण जाने दफ़्तर जाने से बात लंबी खिंचती है।
अपना पुराना कार्ड नंबर, दर्ज कारण, आधार और बैंक पासबुक लेकर ग्राम पंचायत जाएं और दोबारा जांच की मांग करें। अर्ज़ी लिखित में दें और तारीख वाली पावती ज़रूर लें। उसमें पुराना कार्ड नंबर, दर्ज कारण और आप उसे गलत क्यों मानते हैं, तीनों लिखें।
बात न बने तो पहले ब्लॉक के प्रोग्राम ऑफिसर, फिर ज़िला कार्यालय जाएं, और साथ में 1800-111-555 पर शिकायत दर्ज कराएं। कार्ड हट जाने से पहले किए काम की बकाया मज़दूरी का हक खत्म नहीं होता। यह सारी प्रक्रिया नि:शुल्क है, किसी को पैसे न दें।
Frequently asked questions
Job card list में मेरा नाम नहीं है, क्या यह हमेशा के लिए चला गया?
ज़रूरी नहीं। पहले deletion का दर्ज कारण देखें। Duplicate या गलत जांच जैसे कारणों से हुआ deletion आमतौर पर gram panchayat और Programme Officer दोबारा देख सकते हैं।
हटा हुआ job card वापस मिल सकता है?
हां, अगर हटाना गलती से हुआ था। अपना पुराना कार्ड नंबर और दर्ज कारण लेकर पंचायत जाएं और re-verification का अनुरोध डलवाएं। अर्ज़ी लिखित में दें और पावती लें।
परिवार को सचमुच नया कार्ड चाहिए तो क्या करें?
नए registration की तरह दोबारा आवेदन करें, अपने कागज़ों के साथ। यह भी बिल्कुल नि:शुल्क है।
कार्ड हट जाने से क्या पुरानी मज़दूरी भी चली जाती है?
नहीं। किया हुआ काम और उसकी बकाया मज़दूरी अलग मामला है। पंचायत में अपनी पुरानी muster roll entry और payment record के बारे में साथ ही पूछें और जवाब लिखकर रख लें।
अर्ज़ी में क्या-क्या लिखना चाहिए?
तीन बातें ज़रूर लिखें: आपका पुराना job card नंबर, report में दर्ज deletion का कारण, और आप उसे गलत क्यों मानते हैं। इनके बिना अर्ज़ी एक दफ़्तर से दूसरे में घूमती रहती है।
पंचायत कुछ नहीं कर रही, आगे किसके पास जाऊं?
पहले block के Programme Officer के पास, फिर District Programme Coordinator के दफ़्तर। हर जगह पिछली पावती साथ ले जाएं। साथ ही helpline 1800-111-555 पर शिकायत दर्ज कराकर शिकायत संख्या रख लें।
This guide explains how to use the official government service. Yojana Disha is not affiliated with the Ministry of Rural Development. Always rely on nrega.dord.gov.in (formerly nrega.nic.in) for official data.